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महिलाओं को भूमिगत खदानों में काम करने की अनुमति, रात में भी कर सकेंगी काम

श्रम मंत्रालय के मुताबिक खदान का मालिक शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिलाओं को जमीन के ऊपर किसी भी खदान में तैनात कर सकता है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 08:06 PM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 10:56 PM (IST)
महिलाओं को भूमिगत खदानों में काम करने की अनुमति, रात में भी कर सकेंगी काम

नई दिल्ली, प्रेट्र। महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें भूमिगत खदानों में नौकरी करने की छूट दे दी है। यही नहीं खुली खदानों (ओपेन कास्ट माइन) में रात के दौरान महिलाओं को तैनात भी किया जा सकेगा। इससे पहले खनन कानून 1952 के तहत भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था वहीं खुली खदानों में महिलाओं को नौकरी पर रखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी उनकी ड्यूटी दिन में होनी चाहिए थी।

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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक महिलाओं को शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक खुली खदानों में काम करने के लिए रखा जा सकता है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक खदान का मालिक शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिलाओं को जमीन के ऊपर किसी भी खदान में तैनात कर सकता है।

भूमिगत खान की बात करें तो महिलाओं को शाम सात बजे से छह बजे के बीच जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कामों में महिलाओं को तैनात किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की तैनाती महिला की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकते हैं। साथ ही ड्यूटी के दौरान उसे व्यावसायिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। खास बात यह है कि महिलाओं की तैनाती एक शिफ्ट में तीन से कम के समूह में नहीं होगी।


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