एनजीटी ने पूछा, कितने बिल्डर्स को दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट
ओखला पक्षी अभ्यारण्य मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को नोएडा प्राधिकरण से पूछा है कि उसने इस अभ्यारण्य की सीमा में आने वाले कितने बिल्डर्स को अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ओखला पक्षी अभ्यारण्य मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को नोएडा प्राधिकरण से पूछा है कि उसने इस अभ्यारण्य की सीमा में आने वाले कितने बिल्डर्स को अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया है। एनजीटी ने प्राधिकरण को ऐसे बिल्डर्स की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता गौरव बंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने कहा कि अब तक जितने भी बिल्डर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जाए। एनजीटी ने प्राधिकरण से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट में यह प्रावधान डाला है कि यह प्रमाणपत्र ओखला पक्षी अभ्यारण्य के मामले में एनजीटी के अंतिम निर्णय का विषय है। अगर यह प्रावधान नहीं है तो प्राधिकरण सभी बिल्डर्स को तत्काल नोटिस भेजकर यह जानकारी दे। बंसल ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ओखला पक्षी अभ्यारण्य की सीमा घटाकर काफी कम कर दी थी जिसके बाद अधिवक्ता गौरव बंसल ने इस फैसले को चुनौती दी है।
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