हाई कोर्ट का आदेश, बिल्डरों को देना होगा बाहरी विकास शुल्क
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बिल्डरों को झटका देते हुए स्पष्ट कर दिया कि उन्हें हरियाणा सरकार को ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) का भुगतान करना होगा। राज्य में कालोनी विकसित करने वाले बिल्डरों को सरकार ने ईडीसी देने का आदेश दिया था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बिल्डरों को झटका देते हुए स्पष्ट कर दिया कि उन्हें हरियाणा सरकार को ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) का भुगतान करना होगा। राज्य में कालोनी विकसित करने वाले बिल्डरों को सरकार ने ईडीसी देने का आदेश दिया था।
इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया और कहा कि सरकार का आदेश गैरकानूनी है। वे कालोनी को विकसित करने के लिए खुद सारा खर्च करते हैं, ऐसे में सरकार को उनसे शुल्क लेने का कोई हक नहीं है।
वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि कालोनी से बाहर की सड़क, पानी, सीवरेज, बिजली आदि के लिए सरकार खर्च करती है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बिल्डरों की याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया कि वे नियमों के अनुसार सरकार को ईडीसी का भुगतान करें।
हरियाणा की औद्योगिक नीति के खिलाफ याचिका खारिज
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने व्यापारिक इंडस्ट्रियल प्लॉट व्यापारियों के अलावा औद्योगिक घरानों व इंटरप्राइजेज को देने के लिए यह नीति बनाई थी। व्यापारियों का कहना था कि इसके तहत प्लॉट आवंटन में भेदभाव होगा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए सरकार की नीति को सही ठहराया।