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Sharjeel Imam Bail: देशद्रोह मामले में जमानत के लिए निचली अदालत पहुंचे शरजील इमाम

मामले से निपटने वाले कड़कड़डूमा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत सोमवार को आवेदन पर सुनवाई करेंगे। जमानत अर्जी तालिब हुसैन अहमद इब्राहिम और कार्तिक वेणु ने दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के मद्देनजर शरजील इमाम को जमानत दी जानी चाहिए।

By Amit SinghEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 06:05 PM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 06:05 PM (IST)
Sharjeel Imam Bail: देशद्रोह मामले में जमानत के लिए निचली अदालत पहुंचे शरजील इमाम
शरजील इमाम की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआइ। देशद्रोह के एक मामले में जमानत के लिए शरजील इमाम ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए रखने का मुद्दा उठाए जाने के बाद उनके वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका वापस ले ली थी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

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मामले से निपटने वाले कड़कड़डूमा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत सोमवार को आवेदन पर सुनवाई करेंगे। जमानत अर्जी तालिब हुसैन, अहमद इब्राहिम और कार्तिक वेणु ने दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के मद्देनजर शरजील इमाम को जमानत दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित अपीलों और कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया था।

सीएए और एनआरसी के खिलाफ कथित भाषणों के लिए शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में जमानत के लिए एक आवेदन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में ले जाया गया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद की पारित आपत्ति दर्ज करने के बाद आरोपी को छूट दी थी। जमानत अर्जी में कहा गया था कि निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी क्योंकि यह पाया गया कि उसके खिलाफ धारा 124ए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

आवेदन में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर विशेष न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में उठाए गए बाधा को दूर किया जाता है और धारा 124 ए आईपीसी के तहत अपराध के बारे में टिप्पणियों को लंबित अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता है।

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