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NCLAT में नहीं हुई Google की सुनवाई, 936 करोड़ रुपये जुर्माने पर नहीं मिली अंतरिम राहत

NCLAT ने प्ले स्टोर नीतियों को लेकर Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। NCLAT ने ही Google को CCI के लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का भी निर्देश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaPublished: Wed, 11 Jan 2023 12:59 PM (IST)Updated: Wed, 11 Jan 2023 12:59 PM (IST)
NCLAT में नहीं हुई Google की सुनवाई, 936 करोड़ रुपये जुर्माने पर नहीं मिली अंतरिम राहत
NCLAT से Google को नहींं मिली कोई भी राहत।

नई दिल्ली, पीटीआई। Google को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की तरफ से एक बार ओर झटका लगा है। NCLAT ने प्ले स्टोर नीतियों को लेकर Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। Google ने ट्रिब्यूनल से CCI के आदेश को रोकने की अपील की थी जिसे ठुकरा दिया गया है। बल्कि पूरे मामलें में NCLAT ने ही Google को CCI के लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का भी निर्देश दिया है। जुर्माने के खिलाफ अपील पर अब 17 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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गूगल को एक और मामलें में मिला था झटका

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव की दो सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 17 अप्रैल, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। पिछले हफ्ते, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भी CCI के एक अन्य आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय के अलावा दो सीसीआई फैसलों में Google पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था, जो वैश्विक स्तर पर सबसे आशाजनक डिजिटल बाजारों में से एक में टेक टाइटन के लिए एक झटका था। बता दें कि इन्हीं मामलों में गूगल ने (NCLAT) का रूख किया था।

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सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई

सीसीआई ने 25 अक्टूबर को गूगल पर अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का भी आदेश दिया था। इसके अलाव उन्होंने गूगल को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है जहां पर 16 जनवरी को इसे लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अमेरिकी फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीले सुनकर 16 जनवरी की तारीख दी है।

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