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LPG से UPI और रेलवे टिकट तक के बदलेंगे नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू; देखें लिस्ट

Published: Wed, 30 Sep 2026 04:41 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2026 04:53 PM (IST)

अक्टूबर महीने से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे, जिनमें UPI, LPG, SBI ATM, टैक्स ऑडिट और रेलवे टिकट चेकिंग से जुड़े नियम शामिल हैं।

1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने वाला है? (जागरण ग्राफिक्स)

1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने वाला है? (जागरण ग्राफिक्स)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर का महिना खत्म हो रहा है और अक्टूबर दहलीज पर खड़ा है। आने वाला महिना अपने साथ कई बदलाव को लेकर आएगा। इसमें SBI ATM की नई लिमिट, LPG के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, NPS और UPI नियमों में बदलाव अहम हैं।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नया UPI MDR फ्रेमवर्क, जो ₹2000 से ऊपर के खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। अच्छी बात यह है कि ग्राहकों से कोई MDR नहीं कटेगा और व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI ट्रांजैक्शन बिल्कुल मुफ्त रहेंगे।

इसके अलावा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट नियमों के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स की डेडलाइन भी बढ़ा दी है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है।

LPG पर नया नियम 

इसके अलावा, 1 अक्टूबर से घरेलू LPG ग्राहकों को सब्सिडी के साथ तय रिटेल सेलिंग प्राइस पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।

जो ग्राहक यह प्रोसेस पूरा नहीं करते, वे भी LPG ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी के लागू मार्केट प्राइज पर LPG मिलेगी (यह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नियमों के अधीन होगा)।

SBI ने बदले रूल

भारत का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन की संख्या 10 से घटाकर पांच कर देगा। इस लिमिट में फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होंगे।

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए, महीने में चार बार कैश निकालना मुफ्त रहेगा, जिसके बाद 15 रुपये + GST का चार्ज लगेगा।

प्रॉपर्टी खरीदने के बदले नियम

1 अक्टूबर से, नॉन-रेजिडेंट सेलर से प्रॉपर्टी खरीदने वाले रेजिडेंट व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (HUF) को लागू TDS नियमों के पालन के लिए अलग TAN की जरूरत नहीं होगी और वे PAN का इस्तेमाल कर सकेंगे।

इसी तरह, NPS 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' फीस स्ट्रक्चर में भी बदलाव लागू होंगे, जिसमें प्रति PRAN एक बार का ऑनबोर्डिंग चार्ज 200 रुपये शामिल है। बल्क डिपॉजिट रेट की जानकारी देने के RBI के नियमों के तहत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर लागू दरें प्रकाशित करनी होंगी।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होगी और पॉलिसी से जुड़ा फैसला 7 अक्टूबर को लिया जाएगा। पिछली समीक्षा में, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखा था।

टिकट चेकिंग के बदले नियम

सेंट्रल रेलवे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक खास 'टिकट चेकिंग अभियान' चलाने जा रहा है। इस अभियान का सबसे बड़ा नियम है 'वन टिकट, वन ओरिजिनल आईडी'।

रेलवे के अधिकारियों ने साफ कहा है कि अब सफर के दौरान सिर्फ टिकट होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपके पास अपना ओरिजिनल पहचान पत्र भी होना चाहिए।

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