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LPG से लेकर UPI-NPS तक, 1 अक्टूबर से होने वाले ये बदलाव बिगाड़ सकते हैं बजट, पहले ही करवा लें ये काम

Published: Tue, 29 Sep 2026 10:29 AM (IST)

अक्टूबर से कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जो त्योहारों के इस महीने में आपकी जेब पर सीधा असर ...और पढ़ें

LPG से लेकर UPI-NPS तक, 1 अक्टूबर से होने वाले ये बदलाव बिगाड़ सकते हैं बजट, पहले ही करवा लें ये काम

LPG से लेकर UPI-NPS तक, 1 अक्टूबर से होने वाले ये बदलाव बिगाड़ सकते हैं बजट, पहले ही करवा लें ये काम

HighLights

  1. एसबीआई एटीएम से दूसरे बैंक के लिए 5 फ्री लेनदेन सीमा।

  2. एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य।

  3. ₹2000 से अधिक यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट को एमडीआर।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने काफी सारे त्योहार भी मनाए जाने वाले हैं (Festive Season)। ऐसे में इस महीने में कुछ बड़े बदलाव भी हो रहे हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अभी से इन बदलावों (Rules changing from October) के बारे में जान लें ताकी आप महीनेभर के त्योहार आराम से सेलिब्रेट कर पाएं। तो आइए आपको LPG, ATM, NPS, FD और UPI से जुड़े बदलावों के बारे में बताते हैं।

1. एसबीआई (SBI) एटीएम के नियमों में बदलाव

अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपके पास सैलरी अकाउंट (Salary Account) हैं, तो अब अक्टूबर से आप 10 नहीं, बल्कि सिर्फ 5 बार किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल फ्री कर पाएंगे, इसके बाद से आपको चार्जेस देने होंगे। वहीं इस नियम में सिर्फ पैसे निकालना ही नहीं, बल्कि एटीएम से बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।

हालांकि सैलरी अकाउंट पर वालों को एसबीआई के एटीएम से अनलिमिटेड फ्री लेनदेन की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी। वहीं, दूसरे सामान्य खातों के एटीएम नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. एफडी में होने वाले बदलाव

1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) की ब्याज दरें हर कामकाजी दिन (Working Day) सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन पब्लिश करनी होंगी। इसके लिए RBI की ओर से सुबह 10:10 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं आरबीआई के मुताबिक एक ही तारीख पर जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम पर ब्याज दरें बिल्कुल एक समान होनी चाहिए।

3. UPI पेमेंट पर लगेगा MDR

मालूम हो कि 15 अक्टूबर से ₹2000से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% एमडीआर (MDR on UPI) चार्ज लगेगा, जो ग्राहक नहीं बल्कि मर्चेंट पर लागू होगा। वहीं छोटे व्यापारियों को भी इस नियम में राहत दी गई है, उन्हें ₹1 लाख तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं सरकार ने बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि एमडीआर किसी भी तरीके से ग्राहकों से न वसूला जाए।

4. LPG सब्सिडी पर नया नियम

1 अक्टूबर से एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन धारकों को आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। यानी कि जिनके कनेक्शन का e-KYC पूरा नहीं होगा, तो उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आप अपनी गैस एजेंसी या फिर डिलीवरी बॉय की मदद ले सकते हैं, वरना खुद घर बैठे भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं।

अगर समय रहते वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आपको सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। इसके बजाय आपको बिना सब्सिडी वाले छोटे सिलेंडर (जैसे 5 या 10 किलो) बाजार की पूरी कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों को रोकना है।

घर बैठे ऐसे करवा सकते हैं LPG e-KYC

5. NPS खाता खोलने की नई फीस

1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एनपीएस लाइट के नियमों में संशोधन किया गया है। जो ग्राहक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) यानी सर्विस प्रोवाइडर के जरिए एनपीएस से जुड़ेंगे, उन्हें हर पीआरएएन (PRAN) के लिए 200 रुपए का नया जॉइनिंग चार्ज देना होगा।

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