जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। घटिया खिलौनों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। देश में खिलौना कंपनियों को लाइसेंस के साथ अपने उत्पादों पर मानक ब्यूरो का मानक लगाना अनिवार्य है।

इससे खिलौनों की क्वालिटी में सुधार होगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। आयातित खिलौनों में सात देशों की 29 कंपनियों ने बीआईएस से मानक का लाइसेंस प्राप्त किया है। लेकिन इनमे एक भी चीन की खिलौना कंपनी शामिल नहीं है।

लोकसभा में पूछे एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय उपभोक्ता मामले के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने जानकारी दी। एक जनवरी 2021 की अधिसूचना के मुताबिक इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी। इसके मुताबिक खिलौनों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और उसके आकार प्रकार जैसे कई मानकों का पालन करना होगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने पाए।

बीआईएस के नए नियमों के जारी होने के बाद निर्धारित मानक के बगैर देश में न तो खिलौने का आयात किया जा सकेगा और न ही बिक्री की जा सकेगी। पूरक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 और 2022 के दौरान इसी नियम के तहत खिलौना स्टोर्स पर मारे गए छापे में 9565 और 30,229 खिलौने जब्त किए गए हैं।

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Edited By: Devshanker Chovdhary