Kochi: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मोनसन मावुंकल को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने कहा- दोषी नरमी लायक नहीं
Kochi News कोर्ट ने कहा- दोषी ने अपने घर में नाबालिग लड़की को शरण देकर फुसलाकर और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर बंदूक थामे सुरक्षा गार्डों के साए में उसके साथ कई महीनों तक बार-बार दुष्कर्म किया और अपने घर में उसका गर्भपात कराया।
कोच्चि, एजेंसीः केरल की एक विशेष POCSO अदालत ने कुछ साल पहले एक नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को विवादास्पद स्वयंभू प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी मोनसन मावुंकल को उसके जीवन के अंत तक आजीवन कारावास में रहने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि, दोषी किसी भी प्रकार की उदारता के लायक नहीं नहीं है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश के सोमण ने कहा कि, 53 वर्षीय दोषी ने अपनी घरेलू सहायिका की बेटी के साथ कई महीनों तक बार-बार दुष्कर्म किया।
अर्थदंड भी लगाया
भारतीय दंड संहिता (IPC) और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाते हुए यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के विशेष संरक्षण (POCSO) की विशेष कोर्ट ने मावुंकल पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट आदेश में कहा गया कि-
दोषी ने अपने घर में नाबालिग लड़की को शरण देकर, फुसलाकर और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर बंदूक थामे सुरक्षा गार्डों के साए में उसके साथ कई महीनों तक बार-बार दुष्कर्म किया और अपने घर में उसका गर्भपात कराया। दोषी किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है और उसे पर्याप्त सजा मिलनी चाहिए।