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कश्मीर आपदा: राहत कार्यो की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत कार्यो और पुनर्वास की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को दो हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट और उसे सौंपने का निर्देश दिया। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के नेतृत्व वाली

By Edited By: Published: Wed, 24 Sep 2014 01:49 PM (IST)Updated: Wed, 24 Sep 2014 02:59 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत कार्यो और पुनर्वास की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को दो हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट और उसे सौंपने का निर्देश दिया।

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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के नेतृत्व वाली इस कमेटी में जम्मू-कश्मीर राजस्व और राहत सचिव, जम्मू बार एसोसिशन के अध्यक्ष, कश्मीर बार एसोसिशन के अध्यक्ष के अलावा केंद्र से एक नामित नाम भी शामिल होगा। जिसका नाम तीन दिन के भीतर अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी सुझाएंगे।

सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तीन दिन के भीतर सभी बाढ़ प्रभावितों को पेयजल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

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राहत सामग्री के लिए भटक रहे बाढ़ पीड़ित


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