कार-बाइक इंश्योरेंस अब 4 हिस्सों में बंटेगा, 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम, पूरी डिटेल
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इरडा ने मोटर वाहन इंश्योरेंस नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य होगा।

मोटर वाहन इंश्योरेंस के 15 दिसंबर से बदलेंगे नियम
HighLights
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अब मोटर इंश्योरेंस के साथ अनिवार्य।
इरडा के नए नियम 15 दिसंबर से होंगे देशभर में लागू।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य, वाहन क्षति बीमा वैकल्पिक।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दोपहिया या कार सवारों को अब मोटर वाहन इंश्योरेंस खरीदारी के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना का बीमा कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मोटर इंश्योरेंस नियम में कई बदलाव किए गए हैं।
इस नियम को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सर्कुलर जारी कर आगामी 15 दिसंबर से लागू करने का फैसला किया है। मोटर इंश्योरेंस को पहले के मुकाबले बिल्कुल स्पष्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया है।
कंपनियां ग्राहकों को मोटर इंश्योरेंस बेचने के दौरान स्पष्ट रूप से यह लिखित रूप में बताएंगी कि इंश्योरेंस के तहत उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही है। नए नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल में पीछे बैठने वाले या कार के दूसरे सवार का दुर्घटना बीमा लेना या नहीं, यह वैकल्पिक होगा।
थर्ट पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य रखा गया है। लेकिन आपकी मोटरसाइकिल या कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या खो जाती है तो उसका इंश्योरेंस लेना वैकल्पिक होगा।
मतलब ग्राहक चाहे तो इस इंश्योरेंस को नहीं भी ले सकता है। हरेक बीमा के लिए कंपनियां कितना शुल्क ले रही है, इसे साफ तौर पर ग्राहकों को बताना होगा।
15 दिसंबर से मोटर वाहन इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियों को नए प्रारूप में इंश्योरेंस बेचना होगा और इरडा के बीमा सुगम पोर्टल पर इसी प्रकार से मोटर वाहन इंश्योरेंस को जोड़ना होगा ताकि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी नए सर्कुलर के मुताबिक पूरी जानकारी मिल सके।
मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी अन्य कवरेज को वैकल्पिक रूप में रखा गया है। यह भी कहा है कि वर्तमान में किसी वाहन मालिक ने पहले थर्ड पार्टी कवरेज ले रखा है और इस संबंध में वह अतिरिक्त कवरेज लेना चाहता है तो उसे पहले से चल रहे इंश्योरेंस को रद कराने की जरूरत नहीं है।
अतिरिक्त सेवा के लिए वह अतिरिक्त शुल्क देकर उसे अपने कवरेज में जुड़वा सकता है। जैसे कि ग्राहक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ इस प्रकार की दुर्घटना के बाद कानूनी सेवा के लिए भी कवर ले सकते हैं। इसके लिए अलग से शुल्क देना होगा।
अभी मोटर वाहन इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियां इंश्योरेंस खरीदारी के दौरान यह दिखा देती है कि कार या मोटरसाइकिल चालक ने अलग से दुर्घटना बीमा करा रखा है और इस प्रकार मोटर वाहन इंश्योरेंस में उसे नहीं जोड़ा जाता है।
अमूमन अभी जो कार का इंश्योरेंस खरीदा जाता है तो ग्राहकों को यही पता होता है कि उनकी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने या गाड़ी की चोरी होने पर उन्हें इंश्योरेंस का लाभ मिल जाएगा।
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