Move to Jagran APP

हरियाणा में गो मांस पर प्रतिबंध लगाने का मनीष तिवारी ने किया विरोध

हरियाणा में भाजपा की सरकार द्वारा गो संरक्षण एवं गो संवर्धन कानून बनाने का कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कड़ा विरोध किया है। मनीष तिवारी का कहना है कि राज्‍य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी व्‍यक्ति को यह बताए कि उसे क्‍या खाना है और क्‍या

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 17 Mar 2015 11:12 AM (IST)Updated: Wed, 18 Mar 2015 12:15 AM (IST)

नई दिल्ली। हरियाणा में भाजपा की सरकार द्वारा गो संरक्षण एवं गो संवर्धन कानून बनाने का कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कड़ा विरोध किया है। मनीष तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को यह बताए कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं।

loksabha election banner

गोवध पर हरियाणा का कानून दूसरे राज्यों से काफी कड़ा है। इसमें अधिकतम दस वर्ष की कैद होगी और तीस हजार रुपये से एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का और कारावास भुगतना होगा। मनीष तिवारी ने कहा, 'भारत विविधताओं से भरा देश है और लोगों को यहां अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं। ऐसे में आप किसी व्यक्ति विशेष को कैसे कह सकते हैं कि फलां चीज मत खाइए।'

हरियाणा सरकार की ओर से सदन में लाया गया गो संरक्षण एवं गो संवर्धन विधेयक 2015 सर्व सम्मति से पारित हो गया। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा गो वध व गो मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश में दूसरा राज्य बन गया है। तिवारी ने कहा, 'राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए।'

गौरतलब है कि नए कानून के तहत प्रदेश में हर तरह के गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। डिब्बा बंद मांस भी नहीं बिक पाएगा। न ही गो मांस खा सकेंगे। गो तस्करी करते अगर कोई वाहन पकड़ा गया तो उसे जब्त करने के बाद नीलाम किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: गोवध पर हरियाणा में कड़ा कानून, होगी दस साल की कैद


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.