हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा अफरोज फंट्टा
अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ हवाला कारोबारी अफरोज फंट्टा ने बृहस्पतिवार को गुजरात हाई कोर्ट की शरण ली। फंट्टा ने हाई कोर्ट से मनी लांड्रिंग रोकधाम कानून (पीएमएल) के तहत ईडी द्वारा जारी समन को निष्प्रभावी करने की गुहार लगाई है। अफरोज ने याचिका में कहा है, 'ईडी ने पीएमएल अधिनियम के प्रावधा
अहमदाबाद। अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ हवाला कारोबारी अफरोज फंट्टा ने बृहस्पतिवार को गुजरात हाई कोर्ट की शरण ली। फंट्टा ने हाई कोर्ट से मनी लांड्रिंग रोकधाम कानून (पीएमएल) के तहत ईडी द्वारा जारी समन को निष्प्रभावी करने की गुहार लगाई है।
अफरोज ने याचिका में कहा है, 'ईडी ने पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ कार्रवाई कर मेरे खिलाफ जांच शुरू की है। ईडी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कानूनी स्थिरता का अभाव है।' फंट्टा की याचिका पर संभवत: शुक्रवार को न्यायमूर्ति जीआर उधवानी की कोर्ट में सुनवाई होगी। गत 21 मार्च को ईडी ने कुछ हीरा कारोबारियों के सूरत स्थित दफ्तरों में जांच के दौरान 700 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। ईडी अधिकारियों को शक है कि फंट्टा व मदनलाल जैन हवाला रैकेट में शामिल हैं और सात सौ करोड़ रुपये भारत से बाहर भेजे हैं।