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महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने जारी की अधिसूचना, पांच से अधिक केस पर सोसाइटी होगी सील

अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पाए जाने पर अब 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। मॉल रेस्तरां बीच और गार्डन रात आठ से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान कोई वहां पाया जाता है तो एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 28 Mar 2021 12:03 AM (IST)Updated: Sun, 28 Mar 2021 12:43 AM (IST)
सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना।

मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत कोरोना संबंधी सभी पाबंदियों को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई में जिस रिहायशी सोसाइटी में पांच या उससे अधिक संक्रमित पाए जाएंगे, उसे सील कर दिया जाएगा।

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सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पाए जाने पर होगा 500 रुपये का जुर्माना

अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पाए जाने पर अब 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। मॉल, रेस्तरां, बीच और गार्डन रात आठ से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान कोई वहां पाया जाता है तो एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

महाराष्ट्र में कल रात से धारा 144 लगा दी जाएगी

राज्य में रविवार की रात से धारा 144 लगा दी जाएगी। इसके बाद एक जगह पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक होगी। शनिवार की रात से थिएटरों को बंद कर दिया गया है। हालांकि, रात की बंदी से खाने की आपूर्ति को छूट दी गई है।

कोरोना संक्रमित पाए जाने पर 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य

कोरोना संक्रमित पाए जाने पर 14 दिन के होम क्वारंटाइन को अनिवार्य बना दिया गया है। मरीज के घर के बाहर इस आशय का बोर्ड लगा दिया जाएगा।


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