कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा को जमानत मिली
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति वीपी वैश ने चड्ढा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व दो जमानती लाने की शर्त पर जमानत दी है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वह अनुमति के बिना न तो देश छोड़कर जाएंगी और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी।
नई दिल्ली [जासं]। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति वीपी वैश ने चड्ढा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व दो जमानती लाने की शर्त पर जमानत दी है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वह अनुमति के बिना न तो देश छोड़कर जाएंगी और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट का अरुणा को जमानत देने से इंकार
गीतिका शर्मा ने पांच अगस्त, 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में उसने गोपाल कांडा व अरुणा चड्ढा को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मामले में अरुणा द्वारा दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उस पर दुष्कर्म का आरोप नहीं बनता है। यह आरोप हटने के बाद अरुणा चड्ढा ने जमानत मांगी थी। उनका कहना था कि उन पर दर्ज मामला जमानती है और उनके मामले की जांच पूरी हो चुकी है। उसकी बेटी घर पर अकेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
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