अरुणा चड्ढा को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी अरुणा चड्ढा को जमानत देने से इन्कार कर दिया। गीतिका ने पिछले साल अगस्त में खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा व अरुणा अभियुक्त हैं।
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी अरुणा चड्ढा को जमानत देने से इन्कार कर दिया। गीतिका ने पिछले साल अगस्त में खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा व अरुणा अभियुक्त हैं।
सोमवार को न्यायमूर्ति एचएल दत्तू व न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि आरोप तय होने के बाद ही वे जमानत याचिका पर विचार कर सकते हैं। इससे पहले अरुणा के वकील यूयू ललित व सुब्रमण्यम प्रसाद ने उसे जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोप तय होने में देर हो रही है। अरुणा की आठ साल की बेटी है और बूढ़े माता-पिता हैं, जिनकी देखभाल के लिए उसे जमानत दे दी जाए। पीठ इन दलीलों से प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए अरुणा के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।
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