'धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई ठेस', बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई FIR
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई ...और पढ़ें

ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है।
यह शिकायत 20 मई को वकील रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में मामला दर्ज करने से मना कर दिया था और बार-बार फॉलो-अप करने के बाद ही एफआईआर स्वीकार की गई।
'भावनाओं और आस्था को पहुंचाई ठेस'
शिकायतकर्ता के अनुसार, बनर्जी की दो टिप्पणियों ने पूरे भारत और दुनिया भर के लाखों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं और आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई थी। इनमें पहली 2025 में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान और दूसरी विधानसभा चुनावों से पहले धर्मतला में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई।
'खास समुदाय दूसरे को पांच मिनट में खत्म कर सकता है'
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि ये बयान असंवैधानिक और भड़काऊ थे। शिकायतकर्ता ने कहा, "बनर्जी ने कहा था कि अगर कोई खास समुदाय चाहे तो वह पांच मिनट के अंदर दूसरों को 'खत्म' कर सकता है। संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जाती।"
किन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर?
एफआईआर सेक्शन 351 (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (गलत बयान फैलाना), 354 (ईश्वरीय नाराज़गी का डर दिखाकर धमकाना), 356 (आपराधिक मानहानि) और 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना) के तहत दर्ज की गई है।
सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने बताया, "हमें शिकायत मिल गई है और प्रक्रिया के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है और एफआईआर में बताए गए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।"
