पीएफ सेटलमेंट के लिए यूएएन नियम में ढील
ईपीएफओ ने पीएफ निकासी जैसे दावे निपटाने की खातिर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देने की अनिवार्यता के प्रावधान में ढील दे दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी जैसे दावे निपटाने की खातिर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) देने की अनिवार्यता के प्रावधान में ढील दे दी है। ईपीएफओ का यह फैसला उन सदस्यों को राहत देने के लिए किया गया है, जिनकी नौकरी एक जनवरी, 2014 से पहले खत्म हो गई।
ईपीएफओ ने पिछले साल दिसंबर में भविष्य निधि संबंधी दावे के लिए आवेदनों पर यूएएन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि जिन सदस्यों को यूएएन आवंटित नहीं किए गए, दावे निपटाने में उनकी मुश्किलों को देखते हुए नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है।
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यूएएन शुरू में उन सभी सदस्यों को आवंटित किए गए, जो जनवरी से जून, 2014 तक ईपीएफओ में अंशदान कर रहे थे। दावा फॉर्म पर यूएएन का उल्लेख अनिवार्य करने का मकसद किसी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। यूएएन आधार और बैंक खाते से जुड़ा होने के चलते वैध दावाकर्ता को बिना बाधा के पीएफ की रकम प्राप्त करने में मदद करता है।
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