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चुनाव आयोग ने किया राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक, फॉर्म 6 में बदलाव को बताया भ्रामक

Published: Mon, 05 Oct 2026 08:27 PM (IST)Updated: Mon, 05 Oct 2026 08:40 PM (IST)

चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर राहुल गांधी के दावे का खंडन किया है। आयोग ने कहा ...और पढ़ें

चुनाव आयोग ने किया राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक।

चुनाव आयोग ने किया राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक।

HighLights

  1. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के फॉर्म 6 दावे का फैक्ट चेक किया।

  2. बिहार SIR हेतु फॉर्म 6 बदलावों को आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी मिली।

  3. सुप्रीम कोर्ट ने EC आदेश को सही ठहराया, पर बदलावों को नहीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को फॉर्म 6 में कथित बदलावों को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक 'फैक्ट चेक' जारी किया। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस दावे को गुमराह करने वाला बताया गया, जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 'गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव किया'।

अपने जवाब में EC ने कहा कि बिहार नें मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के लिए 24 जून, 2025 को जारी आदेश को आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी मिली थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने फैसले में इसे सही ठहराया था।

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर, 2026 के अपने प्रेस नोट नंबर 120 का भी हवाला दिया और उसके प्वॉइंट 1(3) की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ जोड़े गए घोषणा पत्र को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।

राहुल के दावे का EC ने किया फैक्ट चैक

EC का यह जवाब राहुल गांधी के एक्स पर किए गए उस पोस्ट के बाद आया, जिसमें उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि CEC ने 'गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव किया' है।

फॉर्म 6 में खुद कोई बदलाव नहीं किया गया- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 में खुद कोई बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि बिहार SIR आदेश के तहत फॉर्म के साथ एक घोषणा-पत्र जोड़ा गया था, जैसा कि PTI ने बताया।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में SIR प्रक्रिया के दौरान EC द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।

हमने फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी- सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि हमने फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। यह बात साफ होनी चाहिए। जब रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे, तो हम देखना चाहेंगे कि इसमें बदलाव किसने किया है।

फॉर्म 6 वह आवेदन है जिसका इस्तेमाल योग्य मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए करते हैं।

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