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हवाई यात्रियों को झटका! फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर सरकार ने लगाई रोक

Published: Fri, 03 Apr 2026 08:53 AM (GMT+05:30)Updated: Fri, 03 Apr 2026 09:00 AM (GMT+05:30)

सरकार ने विमानों में 60 प्रतिशत सीटें यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा देने का निर्देश फिलहाल ...और पढ़ें

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HighLights

  1. 60% सीटों पर मुफ्त चुनाव का नियम टला।

  2. यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था।

  3. एयरलाइंस के आवेदनों पर समीक्षा के बाद फैसला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा देने का निर्देश सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। यह निर्देश सभी एयरलाइनों को 20 अप्रैल से लागू करना था।

मंत्रालय ने 18 मार्च को की थी घोषणा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को घोषणा की थी कि उसने डीजीसीए को आदेश जारी कर दिया है कि, वह एयरलाइनों को इस बाबत निर्देश जारी कर दे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को भेजे पत्र में कहा है, फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर से मिले आवेदनों के आधार पर इस मामले की समीक्षा की गई है।

किराये पर पड़ सकता था असर

इन आवेदनों में उक्त प्रविधान के परिचालन संबंधी और व्यावसायिक असर पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें किराये की संरचनाओं पर इसका संभावित असर और मौजूदा अनियंत्रित किराया व्यवस्था के साथ इसकी अनुकूलता शामिल है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे की पूरी जांच होने तक फैसला लिया गया है कि, कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देने संबंधी प्रविधान को अगले आदेश तक फिलहाल टाल दिया जाए। 

 

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