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मानहानि मामले में नकवी को जमानत

नई दिल्ली। पूर्व जदयू नेता व राज्यसभा सदस्य साबिर अली द्वारा दायर मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। अब मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले में साबिर अली को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर जरूर पेश हों। बुधवार को साबिर अली अदालत में पेश नहीं हुए।

By Edited By: Published: Wed, 09 Jul 2014 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jul 2014 09:28 PM (IST)

नई दिल्ली। पूर्व जदयू नेता व राज्यसभा सदस्य साबिर अली द्वारा दायर मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। अब मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले में साबिर अली को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर जरूर पेश हों। बुधवार को साबिर अली अदालत में पेश नहीं हुए।

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अदालत ने कहा कि सांसद के पेश न होने के संबंध में कुछ ठीक से अदालत को नहीं बताया गया। इसलिए उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है ताकि वह अगली सुनवाई पर पेश हो सकें। अगली सुनवाई पर साबिर अली या उनके वकील पेश नहीं हुए तो इस अर्जी को खारिज कर दिया जाएगा।

साबिर अली का आरोप है कि नकवी ने उनका नाम कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल से जोड़ा जिससे उनकी मानहानि हुई है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने नकवी को बतौर आरोपी समन जारी कर तलब किया था।

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