पुनर्मूल्यांकन में भी गलती कर सकता है सीबीएसई : हाई कोर्ट
सऊदी अरब में सीबीएसई की परीक्षा देने वाले छात्र और दिल्ली के कुछ छात्रों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) छात्रों के अंक जोड़ के दौरान गलती कर सकता है तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में भी गलती की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 35 से 40 फीसद तक का इजाफा हुआ।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति एके चावला की खंडपीठ ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह अपनी प्रबंधन समिति और परीक्षा समिति के उस निर्णय की कॉपी अदालत के समक्ष रखे, जिसमें पुनर्मूल्यांकन को रद कर दिया गया था। साथ ही कहा गया कि वह 21 जून को अगली तारीख पर याची द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए बताए गए विषयों में अपनी मार्किंग स्कीम को भी अदालत में रखे।
सऊदी अरब में सीबीएसई की परीक्षा देने वाले छात्र और दिल्ली के कुछ छात्रों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन छात्रों ने ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा सीबीएसई को 150 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने पर समानता के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए याचिका लगाई है।
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