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चारा घोटाले में नीतीश को सीबीआइ ने दी राहत

चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू नेता ललन सिंह व शिवानंद तिवारी को आरोपी बनाए जाने की याचिका पर सीबीआइ हलफनामे ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को रांची हाई कोर्ट में सीबीआइ ने बताया कि इनके खिलाफ अदालत में दर्ज बयान व ट्रायल के दौरान कोई साक्ष्य नहीं मिला। लिहाजा इनका नाम चारा घोटाले के आरोपियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने इन्हें याचिका दायर करने वाले मिथिलेश सिंह को हलफनामे का जवाब देने का निर्देश दिया है।

By Edited By: Published: Fri, 22 Nov 2013 09:52 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2013 10:15 PM (IST)

रांची [जागरण ब्यूरो]। चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू नेता ललन सिंह व शिवानंद तिवारी को आरोपी बनाए जाने की याचिका पर सीबीआइ हलफनामे ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को रांची हाई कोर्ट में सीबीआइ ने बताया कि इनके खिलाफ अदालत में दर्ज बयान व ट्रायल के दौरान कोई साक्ष्य नहीं मिला। लिहाजा इनका नाम चारा घोटाले के आरोपियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने इन्हें याचिका दायर करने वाले मिथिलेश सिंह को हलफनामे का जवाब देने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की अदालत में सीबीआइ ने अपने हलफनामे में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के खिलाफ कोई उल्लेखनीय सबूत नहीं मिला है। इससे पहले मिथिलेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि चारा घोटाले के किंगपिन माने जाने वाले आरके दास, विजय मलिक व एसबी सिन्हा द्वारा नीतीश कुमार, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी को एक करोड़ 40 लाख रुपये दिए जाने के साक्ष्य मौजूद हैं। बावजूद इसके सीबीआइ इन्हें आरोपी नहीं बना रही। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

राबड़ी को हाई कोर्ट से राहत

पटना। पटना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राहत दी है। न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने निचली अदालत को फिलहाल राबड़ी देवी पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद निचली अदालत ने सुनवाई की तिथि छह दिसंबर तक बढ़ा दी है। राबड़ी देवी ने 2010 में एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व ललन सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर छपरा के भेल्दी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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