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सुप्रीम कोर्ट ने दिए रामलला का तिरपाल बदलने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर का तिरपाल बदलने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने केन्द्र और अन्य पार्टियों द्वारा आपत्ति नहीं करने के बाद इसकी इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भ्

By Edited By: Published: Sat, 08 Mar 2014 09:33 PM (IST)Updated: Sun, 09 Mar 2014 07:39 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने दिए रामलला का तिरपाल बदलने के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर का तिरपाल बदलने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने केन्द्र और अन्य पार्टियों द्वारा आपत्ति नहीं करने के बाद इसकी इजाजत दे दी।

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सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को विचित्र बताते हुए अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने का यह कहते हुए आदेश दिया था कि किसी भी पक्ष ने जमीन के बंटवारे की मांग नहीं की है। इसके साथ ही कहा था कि रामलला के अस्थायी मंदिर में पूजा-प्रार्थना यथावत जारी रहेगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने विवादित 67 एकड़ भूमि पर किसी तरह की धार्मिक गतिविधि न करने का भी आदेश दिया था। यह भूमि केंद्र ने अधिगृहीत कर ली है।

पढ़ें : रामलला के अस्थाई मंदिर को खतरा


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