'गिरफ्तार शख्स भटकल नहीं, मोहम्मद अहमद है'
जिस व्यक्ति को एनआइए ने इंडियन मुजाहिदीन का सह-संस्थापक मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा उर्फ यासीन भटकल बताते हुए शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में पेश किया, उसका चेहरा देखते ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस खान ने अदालत से कहा कि एनआइए ने जिसे पेश किया है, वह यासीन भटकल नहीं है। वह भटकल को अच्छी
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जिस व्यक्ति को एनआइए ने इंडियन मुजाहिदीन का सह-संस्थापक मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा उर्फ यासीन भटकल बताते हुए शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में पेश किया, उसका चेहरा देखते ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस खान ने अदालत से कहा कि एनआइए ने जिसे पेश किया है, वह यासीन भटकल नहीं है। वह भटकल को अच्छी तरह से पहचानते हैं और अदालत में जिसे पेश किया गया है, उसे भी अच्छी तरह से जानते हैं।
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अदालत ने अधिवक्ता खान से पूछा कि जिसे अदालत में पेश किया गया है, वह शख्स कौन है? इस पर अधिवक्ता खान ने कहा कि एनआइए जिसे भटकल बता रही है, वह मोहम्मद अहमद है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इस तर्क पर आपत्ति जाहिर करते हुए एनआइए ने कहा कि उन्होंने जिसे गिरफ्तार किया है, वह यासीन भटकल ही है। उनके पास इस संबंध में पुख्ता सबूत हैं। अदालत ने सबूतों को देखने के बाद बचाव पक्ष की इस दलील को मानने से इन्कार कर दिया।
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