जया के खिलाफ बंद होगा आयकर मामला
आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल से जमानत पर जेल से रिहा हुईं अन्नाद्रमुक सुप्रीमो व तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को आयकर के एक मामले में राहत मिली है। अपनी ओर से पहल कर जया ने 18 साल पुराने मामले में खुद और अपनी सखी
चेन्नई। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल से जमानत पर जेल से रिहा हुईं अन्नाद्रमुक सुप्रीमो व तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को आयकर के एक मामले में राहत मिली है। अपनी ओर से पहल कर जया ने 18 साल पुराने मामले में खुद और अपनी सखी शशिकला के बचाव का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उन्होंने अदालत के बाहर आयकर विभाग से समझौता कर लिया है। इसके लिए जया, शशिकला और शशि इंटरप्राइजेज ने विभाग को समझौता शुल्क करीब दो करोड़ रुपये दिए। इससे जया, शशिकला के खिलाफ चल रहे मामले बंद होना तय है।
चेन्नई के अतिरिक्त जज ए कायलविझी की कोर्ट को सोमवार को यह जानकारी दी गई। सरकारी वकील रामासामी ने बताया कि समझौता शुल्क अदा करने के बाद जया, शशिकला और शशि इंटरप्राइजेज के खिलाफ चल रहा आयकर मामला बंद हो जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि आकलन वर्ष 1993-94 का टैक्स रिटर्न दाखिल करने में बरती कोताही को लेकर चल रहे मुकदमे को खत्म करने के लिए जयललिता ने 27 नवंबर को 30,83,887 और शशिकला ने 28,07,972 रुपये बतौर समझौता शुल्क जमा करा दिया है। शशि इंटरप्राइजेज ने 1991-92 और 1992-93 के लिए क्रमश: 75,33,330 और 65,67,872 रुपये अदा किया है। जया, शशिकला और शशि इंटरप्राइजेज ने 25 जून को आयकर विभाग से मामला खत्म करने का अनुरोध किया था। उनके इस आग्रह को आयकर विभाग की क्षेत्रीय समझौता समिति ने 26 नवंबर को स्वीकार कर लिया।
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