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Jharkhand News: इन जवानों-पदाधिकारियों का होगा 60 लाख का बीमा, पढ़ें किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ

झारखंड में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों-जवानों के लिए 60 लाख रुपये की बीमा का लाभ मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 27 मार्च को सूचना एवं जन संपर्क विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। साथ ही बीमा कंपनियों से निविदा के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा कर सहित 2950 रुपये एकमुश्त वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी।

By Dilip Kumar Edited By: Arijita Sen Published: Thu, 28 Mar 2024 04:32 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2024 04:32 PM (IST)
Jharkhand News: इन जवानों-पदाधिकारियों का होगा 60 लाख का बीमा, पढ़ें किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
झारखंड में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों-जवानों के लिए 60 लाख रुपये की बीमा।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों-जवानों के लिए 60 लाख रुपये की बीमा होगी। इसकी तैयारी जारी है। पुलिस मुख्यालय से डीआइजी बजट वाईएस रमेश ने 27 मार्च को सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक से पत्राचार कर बीमा कंपनियों से निविदा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया है।

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नक्‍सल विरोधी अभियान से अलग है बीमा

उन्होंने यह भी बताया है कि चार अप्रैल से अगले एक साल के लिए यह बीमा होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा कर सहित 2950 रुपये एकमुश्त वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी। यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है।

पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) के लिए योजना बनाई थी। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आइइडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा।

जो एकरारनामा होगा उसके अनुसार बम निष्क्रिय ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों के घायल, निश्शक्त या बलिदान होने की स्थिति में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक चिकित्सा, निश्शक्तता या मृत्यु बीमा के लिए दावा एकरारनामे में वर्णित निर्देशों के आलोक में होगा।

किस परिस्थिति में कितना मिलेगा बीमा का लाभ

मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत, स्थाई रूप से निश्शक्तता में 100 प्रतिशत, दो अंगों की क्षति होने पर, जैसे दोनों आंखें या फिर एक आंख व एक अन्य अंग नष्ट होने पर भी 100 प्रतिशत बीमा राशि मिलेगी। एक अंग या एक आंख नष्ट होने पर 50 प्रतिशत राशि मिलेगी।

स्थाई रूप से हल्का निश्शक्त होने पर आइआरडीए के नार्म्स के अनुसार राशि मिलेगी। जख्मी होने पर निजी या सरकारी अस्पताल में इलाजरत रहने पर अधिकतम 20 लाख रुपये, पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में दो बच्चों की शिक्षा के लिए पांच लाख रुपये प्रति बच्चा, बम निष्क्रिय करने के दौरान मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए 50 हजार रुपये, वहीं बम निष्क्रिय के लिए जाते वक्त सड़क हादसा होने पर मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपये व जख्मी स्थिति में इलाज के लिए 7.50 लाख रुपये मिलेंगे।

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