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Pauri Garhwal Lok Sabha Seat: कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग का नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

Pauri Garhwal Lok Sabha Seat बीते 14 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने इंटरनेट मीडिया में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के खिलाफ झूठा एवं आधारहीन प्रचार किया। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता से प्रारंभिक जांच कराई गई। जिसमें बिना पुष्टि के पोस्ट की बात कही गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है।

By Guruvendra singh Edited By: Swati Singh Published: Wed, 17 Apr 2024 06:48 PM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2024 06:48 PM (IST)
कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग का नोटिस,

जागरण संवाददाता, पौड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आशीष चौहान ने गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी नी लगाए झूठे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग गोदियाल द्वारा भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के खिलाफ दिए बयानों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है।

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चुनाव आयोग ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दो दिन पूर्व भी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस जारी किया था, जिसका उनकी ओर से जवाब भी दिया जा चुका है।

जानिए क्या है पूरा मामला

नोटिस में कहा है कि बीते 14 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने इंटरनेट मीडिया में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के खिलाफ झूठा एवं आधारहीन प्रचार किया। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता से प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल द्वारा बिना किसी पुष्ट प्रमाण के इंटरनेट मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी एवं सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध बिना सत्यता व साक्ष्यों के बयान प्रसारित किया जाना पाया गया। बिना पुष्टि किए बयान प्रसारित करना आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

गणेश गोदियाल को नोटिस

इंटरनेट मीडिया में बयान जारी करने पर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए गणेश गोदियाल को नोटिस भी जारी किया गया, जिसका गोदियाल के मुख्य चुनाव अभिकर्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि अपर जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से की गई जांच आख्या से स्पष्ट है कि आपकी ओर से बिना किसी पुष्ट प्रमाण के इंटरनेट मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी एवं सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के बिना सत्यता एवं तथ्यों के बयान प्रचारित किया गया है।

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