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बाल विवाह की शिकार हुई पीड़िता ने अपनी नौ महीने की बच्ची को ट्रेन में छोड़ा, पुलिस ने हैदराबाद से किया बरामद

पुणे में मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल की एक लड़की ने अपनी नौ महीने की बच्ची को एक ट्रेन में फेंक दिया और बाद में दावा किया कि उसकी बच्ची का अपहरण हो गया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने बच्ची की हैदराबाद से ढूंढ निकाला।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Published: Fri, 15 Mar 2024 06:44 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2024 06:44 PM (IST)
बाल विवाह की शिकार हुई पीड़िता ने अपनी नौ महीने की बच्ची को ट्रेन में छोड़ा।

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे में मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल की एक लड़की ने अपनी नौ महीने की बच्ची को एक ट्रेन में फेंक दिया और बाद में दावा किया कि उसकी बच्ची का अपहरण हो गया है। वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने बच्ची की हैदराबाद से ढूंढ निकाला। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो सामने आया कि नौ महीने की बच्ची की मां बाल विवाह और यौन उत्पीड़न की शिकार हुई है।

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पीड़िता ने की पुलिस से शिकायत

मालूम हो कि यह घटना तीन फरवरी की है। इस दौरान लड़की ने खुद को 20 साल का बताते हुए पुलिस से संपर्क किया। लड़की ने शोर मचाते हुए कहा कि जब वह अपनी बच्ची के लिए दूध लेने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरी तो ट्रेन में किसी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वहीं, पुणे रेलवे स्टेशन थाना के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि इस मामले में सीसीटीवी का अध्ययन किया गया।

पुलिस में दर्ज कराई मनगढ़ंत शिकायत

उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने लगातार अपना बयान बदल रही थी, जिससे एहसास हुआ कि वह पुलिस को गुमराह कर रही है। उन्होंने सीसीटीवी का हवाला देते हुए कहा कि हमने देखा कि उसने बच्चे को ट्रेन में फेंक दिया था और फिर मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में एहसास हुआ कि वह एक नाबालिग लड़की थी और शादीशुदा थी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की शादीशुदा थी और वह पुणे में एक आदमी से दोबारा शादी करने के लिए बच्चे को छोड़ना चाहती थी। गायकवाड़ ने कहा कि लड़की एक गरीब परिवार से है और उसका पति बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में ससुराल वालों और उसके माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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