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कानून के तहत हुई थी Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी, जांच में नहीं कर रहे थे सहयोगः ED

नरेश गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी उन्होंने विशेष अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी जिसने उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि गोयल द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से झूठी व कानून की दृष्टि से खराब है।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerPublished: Sat, 07 Oct 2023 02:00 AM (IST)Updated: Sat, 07 Oct 2023 02:00 AM (IST)
कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी (file photo)

पीटीआई, मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी। ईडी ने कहा कि गोयल की हिरासत जरूरी थी क्योंकि वह टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

एजेंसी ने अपना हलफनामा गोयल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मामले में ईडी द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि यह मनी लॉंड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों का पालन किए बिना की गई थी।

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उन्होंने विशेष अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसने उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि गोयल द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से झूठी व कानून की दृष्टि से खराब है। इसमें कहा गया है कि याचिका केवल कानूनी हिरासत से बचने और भागने का एक साधन है।


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