Rs 100 Crore Extortion Case: अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर तक टली
Rs100 Crore Extortion Case महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की ओर से दायर जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। इससे पहले अदालत ने सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाला था।
मुंबई, एजेंसी। Rs100 Crore Extortion Case: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आज (मंगलवार) 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार सीबीआइ ने अदालत से समय की मांग की थी, दरअसल खराब स्वास्थ्य के कारण एएसजी अनिल सिंह अदालत में उपस्थित नहीं थे।
पहले दो सप्ताह के लिए टली थी सुनवाई
गौरतलब है कि इससे पहले भी अनिल देशमुख की जमानत याचिका से जुड़ी सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। कोर्ट ने उनसे देशमुख से स्वास्थ्य से संबंधित कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा था जिसके आधार पर वे जमानत की तुरंत सुनवाई करवाना चाहते हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को जमानत दिए जाने का विरोध कर रही है।
कई याचिकाओं को लेकर सुनवाई शेष
हाइकोर्ट का कहना है कि यदि अनिल देशमुख स्वास्थ्य संबंधित आधार पर जमानत चाहते हैं तो कोर्ट केवल इसी को आधार मानते हुए सुनवाई करेगा। लेकिन अनिल देशमुख को इसके लिए अपनी बीमारियों को लेकर स्वतंत्र रूप से एफिडेविट पेश करना होगा। बता दें कि अनिल देशमुख की पहले भी कई याचिकाओं को लेकर सुनवाई शेष है।
अनिल देशमुख की जमानत का विरोध कर रही है ED
मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने पहले इस पूरे मामले का मास्टर माइंड बताया था। ईडी ने देशमुख की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट से इस बात की अपील की थी कि भ्रष्टाचार से जमा की इस संपत्ति का स्त्रोत आखिर क्या है।
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