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बॅाम्बे HC ने अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को दी राहत, जबरन वसूली के मामले में मिली जमानत

100 करोड़ जबरन वसूली के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को जमानत दे दी है। एमवीए के दौरान आइपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर पुलिस वालों के जरिये वसूली करने का आरोप लगाया था।

By AgencyEdited By: Piyush KumarPublished: Wed, 25 Jan 2023 02:26 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jan 2023 02:26 PM (IST)
बॅाम्बे HC ने अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को दी राहत, जबरन वसूली के मामले में मिली जमानत
संजीव पलांडे को बॅाम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी।

मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को जमानत दे दी है। बता दें कि 100 करोड़ जबरन वसूली के मामले में उन्हें जनामत मिली है। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। पलांडे को भी उन्हीं शर्तों पर जमानत दी गई, जिन शर्तों पर देशमुख को जमानत मिली थी। साल 2021 के जून महीने में ईडी ने पलांडे की गिरफ्तारी की थी।

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आईपीएस ने गृहमंत्री पर लगाया था आरोप

महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान आइपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आठ पेज का पत्र लिखकर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस वालों के जरिये मुंबई के बार व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया था।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के इर्दगिर्द और कसा सीबीआइ का घेरा, निजी सहायकों से पूछताछ


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