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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के इर्दगिर्द और कसा सीबीआइ का घेरा, निजी सहायकों से पूछताछ

सीबीआई ने रविवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के दो निजी कर्मचारियों से पूछताछ की।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sun, 11 Apr 2021 04:12 PM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 10:38 PM (IST)
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के इर्दगिर्द और कसा सीबीआइ का घेरा, निजी सहायकों से पूछताछ
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दो निजी कर्मचारियों से पूछताछ की है...

नई दिल्ली, पीटीआइ। पुलिस अफसरों के जरिये हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली कराने के आरोपों के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के इर्दगिर्द सीबीआइ का घेरा लगातार कसता जा रहा है। रविवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशमुख के दो निजी सहायकों को तलब कर उनसे घंटों पूछताछ की। बताया जा रहा है इन दो सहायकों के सामने ही वाझे और अन्य अधिकारियों को 100 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया गया था।

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बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर वसूली के आरोपों की प्रारंभिक जांच कर रही सीबीआइ ने देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पालंदे को तलब किया था। सांताक्रूज स्थित डीआरडीओ के गेस्टहाउस में दोनों से लंबी पूछताछ की गई।

वसूली प्रकरण में सीबीआइ अब तक डीजीपी होमगा‌र्ड्स परमबीर सिंह, निलंबित एपीआइ सचिन वाझे, डीसीपी राजू भुजबल, एसीपी संजय पाटिल, याचिकाकर्ता वकील जयश्री पाटिल और बार मालिक महेश शेट्टी से पूछताछ कर चुकी है।

उल्लेखनीय है अंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड में कथित रूप से 'गलतियों' के कारण मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से स्थानांतरित किए गए आइपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आठ पेज का पत्र लिखकर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस वालों के जरिये मुंबई के बार व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया था। 

इस मामले की सीबीआइ से जांच के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा। बाद में परमबीर सिंह, एडवोकेट जयश्री पाटिल व दो अन्य लोगों ने वसूली के आरोपों की सीबीआइ जांच के लिए बांबे हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। 

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने पांच अप्रैल को जयश्री पाटिल की आपराधिक याचिका पर सीबीआइ को इस मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के बाद देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।

इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि देशमुख पर पैसों की वसूली कराने के जो आरोप लगे थे। उसमे बहुत से लोगों को अभी नोटिस मिलेगा। आठवले ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के एक-एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अंत में उद्धव ठाकरे भी इस्तीफा दे देंगे। इस मामले की प्रारंभिक छानबीन कर रही सीबीआइ की टीम ने लव बर्ड आर्केस्ट्रा बार के मालिक महेश शेट्टी का बयान भी दर्ज किया है। शेट्टी ने तीन मार्च को सचिन वाझे से मुलाकात की थी। 


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