विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दीवाली से पहले महाराष्ट्र में FDA का एक्शन, जेप्टो-ब्लिंकिट और बिरयानी बाय किलो के लाइसेंस किए रद

Published: Sat, 07 Nov 2026 09:25 AM (IST)

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दीवाली से पहले राज्यभर में 105 खाद्य लाइसेंस निलंबित किए और 7 प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया।

महाराष्ट्र में एफडीए का ताबड़तोड़ एक्शन।

महाराष्ट्र में एफडीए का ताबड़तोड़ एक्शन।

HighLights

  1. एफडीए ने दीवाली से पहले 105 लाइसेंस निलंबित किए।

  2. जेप्टो, ब्लिंकिट, बिरयानी बाय किलो पर हुई कार्रवाई।

  3. ₹1.35 करोड़ का संदिग्ध खाद्य स्टॉक जब्त किया गया।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दीवाली से पहले महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पूरे राज्य में खाद्य कारोबार से जुड़े 105 लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई 4 और 5 नवंबर को चलाए गए एक विशेष दीवाली अभियान के दौरान की गई, जिसमें से 28 लाइसेंस मुंबई में निलंबित किए गए।

सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया। इनमें से तीन पुणे में, दो अमरावती में और एक-एक मुंबई तथा कोंकण क्षेत्र में स्थित थे। इस अभियान में कई बड़े क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय फूड चेन शामिल थे। मुंबई में, जेप्टो (वर्ली) और ब्लिंकिट (ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड) के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। बिरयानी बाय किलो, टॉसिन पिज्जा (वर्ली) और जंबो बर्गर जैसे फूड आउटलेट्स के खिलाफ भी यही कार्रवाई की गई।

राजधानी बिरयानी सेंटर को पूरी तरह से बंद करने का आदेश

बोरीवली स्थित राजधानी बिरयानी सेंटर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के नियमों का उल्लंघन करने के कारण पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया। नागपुर में डी-मार्ट आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई की गई और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण वहां से रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया।

दो गिरफ्तार और तीन वाहन जब्त

त्योहारी अभियान के दौरान, 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का ऐसा खाद्य स्टॉक जब्त किया गया, जिसके असुरक्षित या मिलावटी होने का संदेह था। प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गईं। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो वाहनों को जब्त कर लिया गया।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने चेतावनी दी है कि जो व्यवसाय जनस्वास्थ्य को खतरे में डालेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कानून के उन प्रावधानों का जिक्र किया, जिनके तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें: 'गंजे सिर पर बाल' उगाने का झूठा दावा पड़ा भारी, 50 लाख रुपये का आयुर्वेदिक तेल जब्त

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।