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त्विषा शर्मा मौत केस: पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज, हाई कोर्ट ने चैट और CCTV को माना अहम

Published: Wed, 04 Nov 2026 09:45 PM (IST)

त्विषा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर ...और पढ़ें

गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की।

गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की।

HighLights

  1. पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज।

  2. हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज को माना अहम।

  3. त्विषा शर्मा मौत मामले में जांच अभी जारी रहेगी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नोएडा से भोपाल में ब्याही गई अभिनेत्री व मॉडल त्विषा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपित सास व पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने 23 पृष्ठों के आदेश में मृतका के स्वजन के साथ हुई वाट्सएप बातचीत (चैट), घटना के दिन के घटनाक्रम, घर के सीसीटीवी फुटेज और जांच में सामने आए तथ्यों को महत्वपूर्ण माना है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों और आरोपितों की भूमिका की आगे जांच तथा विचारण के दौरान सावधानीपूर्वक पड़ताल आवश्यक है।

कोर्ट ने पाया कि मृतका के आईफोन से डेटा निकालने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इससे मामले से जुड़े अतिरिक्त साक्ष्य और अन्य गवाहों की जानकारी मिल सकती है। वहीं आरोपित के निवास के डीवीआर से प्राप्त डेटा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज की निरंतरता और प्रमाणिकता की जांच रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि घटना के बाद आरोपित द्वारा उच्च पदों पर आसीन कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किए जाने संबंधी पहलू की भी जांच होना बाकी है। बता दें कि त्विषा की 12 मई 2026 को मृत्यु हुई थी। मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ। जांच सीबीआइ को सौंपी गई। गिरिबाला सिंह दो जून 2026 से न्यायिक हिरासत में हैं।

घटना से पहले के संदेशों का उल्लेख

आदेश में नौ, 11 और 12 मई 2026 को मृतका की मां और ननद के साथ हुई वाट्सएप बातचीत का उल्लेख है। इनमें मृतका ने कथित मानसिक प्रताड़ना, पति द्वारा बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाने और वैवाहिक जीवन में घुटन महसूस होने की बात कही थी। घटना वाले दिन वह नासिराबाद स्थित मायके लौटने के लिए ट्रेन टिकट भी बुक करा चुकी थी। रात करीब 9:20 बजे ननद से बातचीत के दौरान उसने पति के आक्रामक व्यवहार की शिकायत की थी। इसके बाद उसने स्वजन को फोन कर जल्द पहुंचने का आग्रह किया था।

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सीसीटीवी में दर्ज हुआ घटनाक्रम

हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के हवाले से उल्लेख किया कि रात करीब 10:23 बजे गिरिबाला सिंह और उनके पीछे पति समर्थ सिंह पहली मंजिल से छत की ओर जाते दिखाई दिए। बाद में समर्थ सिंह, उनके चचेरे भाई स्वराज सिंह और घरेलू सहायक प्रमोद कुमार झारिया मृतका को सीढ़ियों से नीचे लाते दिखाई दिए। पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फंदे से दम घुटना बताया गया है।

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