"मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो" जहरीले बोल पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पटेरिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि जननेता का इस तरह से बयान देना ठीक नहीं है। (फाइल फोटो)
जबलपुर, एजेंसी। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राजा पटेरिया ने बीते महीने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने क्या कहा?
जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जमानत मांगने वाला आवेदक एक जननेता है। जननेता के लिए देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अदालत ने पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, "जननेता से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद के नेता की छवि को खराब करने वाली भाषा का इस्तेमाल करे और समाज में आतंक पैदा करे।"
इस टिप्पणी पर हुआ था बवाल
गौरतलब है कि राजा पटेरिया ने दिसंबर 2022 में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, "संविधान बचाने के लिए मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो।" उनके इस बयान पर काफी सियासी बवाल हुआ था। पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में हैं।
इससे पहले, पन्ना जिले के पवई कस्बे की एक अदालत ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटेरिया की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था।
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