त्विषा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भोपाल की अदालत में ट्रायल पर रोक; दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की मॉडल त्विषा शर्मा की भोपाल में संदिग्ध मौत के मामले में अहम आदेश दिया है। ...और पढ़ें

HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा केस की भोपाल ट्रायल रोकी।
भोपाल सत्र अदालत में कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित।
त्विषा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है केस स्थानांतरण की याचिका।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश त्विषा के पिता और मामले के शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
शुक्रवार को देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रतिवादियों को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
भोपाल से दिल्ली केस ले जाने की मांग
त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई भोपाल की सत्र अदालत से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
याचिका में स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुकदमे का स्थान बदलने की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
अगले आदेश तक ट्रायल की कार्यवाही स्थगित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल की सत्र अदालत में मामले की सुनवाई फिलहाल स्थगित रहेगी। यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने के अनुरोध पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
मामले की अगली सुनवाई की तारीख उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। अब प्रतिवादियों के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद ही केस के स्थानांतरण पर स्थिति साफ होगी।
