MP Rajya Sabha By-election: हरदीप सिंह पुरी को टक्कर देने कांग्रेस के सहयोग से राजकुमार लोहानी मैदान में, शपथ पत्र ही नहीं लगाया
मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव में राजकुमार लोहानी ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन अनिवार्य शपथ पत्र (फार्म-26) जमा नहीं किया। कांग्रेस ...और पढ़ें

नामांकन पत्र जमा करते राजकुमार लोहानी।
HighLights
राजकुमार लोहानी ने राज्यसभा उपचुनाव में नामांकन भरा।
अनिवार्य फार्म-26 शपथ पत्र जमा नहीं किया गया।
मंगलवार को नामांकन पत्रों की होगी गहन जांच।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में सोमवार को भोपाल के समाजसेवी राजकुमार लोहानी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। हालांकि, नामांकन के साथ शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी देने वाला अनिवार्य शपथ पत्र यानी फार्म-26 जमा नहीं किया गया।
राज्यसभा निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी नामांकन संबंधी जानकारी में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। ऐसे में फार्म-26 जमा नहीं होने का मुद्दा लोहानी के नामांकन की वैधता के लिहाज से अहम हो गया है।
भाजपा से हरदीप पुरी, निर्दलीय कांते सायन्ना भी मैदान में
इस उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और निर्दलीय प्रत्याशी कांते सायन्ना पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सोमवार को पर्चा जमा करने का अंतिम दिन था। अब सभी नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने रहेंगे।
कांग्रेस ने स्थानीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही
राजकुमार लोहानी के साथ नामांकन दाखिल कराने पहुंचे विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बताया कि लोहानी भोपाल के समाजसेवी हैं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। कटारे के अनुसार, उनकी और पूरे प्रदेश की भावना है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश का स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए। इसी आधार पर कांग्रेस के सभी विधायकों ने लोहानी को सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
पिछले चुनाव में भी शपथ पत्र की कमी से निरस्त हुआ था नामांकन
गौरतलब है कि पिछले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में इस बार भी फार्म-26 जमा नहीं होने का मामला जांच के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है। निर्वाचन अधिकारी नियमों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच करेंगे।
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