MP में महावीर जयंती अवकाश कब... 30 या 31 मार्च? कलेक्टर पर छोड़ा फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने महावीर जयंती अवकाश पर लचीला फैसला लिया है। अब जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 30 ...और पढ़ें

महावीर जयंती पर अवकाश (प्रतीकात्मक चित्र)

समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश को लेकर सरकार ने लचीलापन अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब 30 मार्च को भी शासकीय अवकाश घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लेंगे।
कलेक्टरों को दी गई छूट
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजा था। उनके अनुमोदन के बाद सभी कलेक्टरों को अधिकार दे दिए गए हैं कि वे अपने जिले में महावीर जयंती के अवकाश की तारीख तय कर सकें।
30 या 31 मार्च, एक ही दिन अवकाश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जिले में 30 मार्च को अवकाश घोषित किया जाता है, तो 31 मार्च का अवकाश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
वहीं, यदि 31 मार्च को ही महावीर जयंती मनाई जाती है, तो पहले से घोषित अवकाश (29 दिसंबर 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार) लागू रहेगा और अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।
सामाजिक संगठनों की मांग पर फैसला
दरअसल, कई सामाजिक संगठनों ने 30 मार्च को अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए शासन को ज्ञापन सौंपा था। इसी के बाद सरकार ने यह विकल्प अपनाया है।
भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित कुछ जिलों में 30 को अवकाश
महावीर जयंती पर अवकाश घोषित करने का फैसला कलेक्टर पर छोड़ा गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सीहोर, अशोकनगर आदि जिलों में कलेक्टर ने 30 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है।
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बैंक और केंद्रीय संस्थान रहेंगे अलग
यह भी साफ किया गया है कि यह सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा, इसलिए इसका लाभ बैंकों और अन्य केंद्रीय संस्थानों को नहीं मिलेगा।
