Bhopal News: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में मिली जमानत, जिला अदालत में हुए थे पेश
Defamation case on Former CM Digvijay Singh कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक अदालत ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में जमानत दे दी है।इससे पहले दिग्विजय सिंह आज भोपाल की एक जिला अदालत में पेश हुए थे।
मध्य प्रदेश, एजेंसी। Defamation case on Former CM Digvijay Singh: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक अदालत ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह आज यानी शनिवार को भोपाल की एक जिला अदालत में पेश हुए थे।
क्या है पूरा मामला?
दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ आरोप लगया था। उन्होंने कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं और उन्होंने व्यापमं घोटाले में एक बिचौलिए का काम किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के इस आरोप से उनकी छवि आम लोगों के सामने काफी खराब हुई है। इसी को देखते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था।
11 जनवरी को पेश नहीं हुए थे दिग्विजय सिंह
इससे पहले दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने 11 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था लेकिन, उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला जिसके कारण वह पेश नहीं हो पाए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी की तारीख दी थी।