भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के खिलाफ साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पदाधिकारी को दोषी ठहराया गया है।
पिछले साल दर्ज हुआ था केस
अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा पिछले साल दर्ज एक मामले के संबंध में 3 फरवरी को पीएफआई सदस्य वासीद खान की गिरफ्तारी की गई थी। अधिकारी ने कहा कि श्योपुर के रहने वाले वासीद खान (26) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे) और 120बी (आपराधिक साजिश) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पीएफआई से जुड़ा था खान
अधिकारी ने बताया कि खान पीएफआई से जुड़ा था और 2017 से संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और गुप्त बैठकों में शामिल हो रहा था। वर्ष 2019 में, खान पीएफआई के कानूनी सेल नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO) में शामिल हो गया और इसके राज्य महासचिव का पद संभाला। गिरफ्तारी के बाद, खान को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 8 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया गया है।
पिछले साल सितंबर में, केंद्र ने पीएफआई और उसके कई सहयोगियों को आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ 'लिंक' होने का आरोप लगाते हुए एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।