भोपाल: 10 किलो चरस तस्करी में 3 दोषियों को 11 साल की जेल, 1-1 लाख का जुर्माना भी ठोका
भोपाल की स्पेशल अदालत ने 10 किलो से अधिक चरस की तस्करी के मामले में तीन दोषियों को 11-11 साल ...और पढ़ें

(यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है)

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डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल की स्पेशल एनडीपीएस अदालत ने 10 किलोग्राम से अधिक चरस की तस्करी के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश मुकेश मलिक की अदालत ने सुनाया।
गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच ने की थी घेराबंदी
लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2023 को क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चरस की तस्करी करने वाले कुछ लोग कोच फैक्ट्री को भानपुर से जोड़ने वाले कच्चे रास्ते पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर एएसआई सूरज रंधावा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने देखा कि एक दोपहिया वाहन पर सवार दो लोग दूसरे दोपहिया वाहन पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो अपनी गाड़ी की डिक्की से सफेद कपड़े का थैला निकाल रहा था।
पुलिस को देखते ही आरोपियों ने एक वाहन पर सवार होकर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।
बिहार और भोपाल के रहने वाले हैं तीनों तस्कर
पकड़े गए आरोपियों की पहचान भोपाल के शाहजहानाबाद निवासी 30 वर्षीय सलमान खान और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले 19 वर्षीय सोनू कुमार तथा 30 वर्षीय वीरकिशोर के रूप में हुई।
पुलिस द्वारा वाहनों की तलाशी लेने पर एक बिना नंबर वाले सफेद दोपहिया वाहन की डिक्की से 20 पैकेटों में बंद 10 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद हुई।
लैब जांच में हुई पुष्टि के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
बरामद मादक पदार्थ के नमूनों को रासायनिक परीक्षण के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा गया था, जहां से उसके चरस होने की पुष्टि हुई।
इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 8/20 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी पाया और सख्त सजा का एलान किया।
