श्रीलंका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद फिश मार्केट को किया गया बंद, कर्फ्यू बढ़ाया गया

49 व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी श्रीलंका के मुख्य फिश मार्केट मछली बाजार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बाजार के सैकड़ों अन्य व्यापारियों की कोरोना की जांच की जा रही है।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 02:59 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 03:10 PM (IST)
श्रीलंका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद फिश मार्केट को किया गया बंद, कर्फ्यू बढ़ाया गया
श्रीलंका में कोरोना महामारी के प्रकोप से हालात बिगड़े।

कोलंबो, एपी। श्रीलंका में कोरोना महामारी के प्रकोप से हालात बिगड़ गए हैं। श्रीलंका में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद फिश मार्केट(मछली बाजार) को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू में और अधिक बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका में सरकार ने पश्चिमी प्रांत में कम से कम छह गांवों को आइसोलेट करने के बाद राजधानी कोलंबो के कुछ हिस्सों और इसके बाहर कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया जहां इस महीने की शुरुआत में कोरोना के काफी ज्यादा मामले पबाए गए थे। कोलंबो पश्चिमी प्रांत के अंदर आता है।

49 व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी श्रीलंका के मुख्य फिश मार्केट मछली बाजार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कोलंबो के बाहरी इलाके में बाजार के सैकड़ों अन्य व्यापारियों की कोरोना की जांच की जा रही है। गुरुवार को श्रीलंका में संक्रमण के 2,510 क्लस्टर मामले सामने आए हैं, जो क्लॉथ फैक्ट्री से जुड़े क्लस्टर से जुड़े हैं। इसे दो महीने में श्रीलंका में पहले सामुदायिक प्रकोप(कम्युनिटी ट्रांसमिशन) के रूप में पहचान की गई है।

श्रीलंका में स्कूलों और प्रमुख सार्वजनिक कार्यालयों को बंद कर दिया गया है, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। श्रीलंका में कोरोना वायरस की शुरुआत यानि मार्च से लेकर अब तक कुल 5,811 मामलों की पुष्टि की गई है जबकि यहां 13 लोगों की मौत हुई है।

श्रीलंका में नई गाइडलाइन

श्रीलंका में कोरोना वायरस के दिशा-निर्देशों को लेकर नया गैजेट जारी किया है। इसके तहत मास्क को नहीं पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर आपराधिक सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके तहत 6 माह की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों के तहत मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने का सख्त आदेश दिया गया है।  पुलिस ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या 6 माह की कैद की सजा होगी।

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