ट्रांसजेंडर बोर्ड ने की सुप्रीम कोर्ट के कदम की सराहना
एक ऐसा देश, जहां महिलाओं को उचित सम्मान नही मिल पाता, वहां धारा 377 के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है।
कोलकाता, [जागरण संवाददाता] । ट्रांसजेंडर एंड हिजड़ा एसोसिएशन ऑफ बंगाल के निदेशक एवं ट्रांसजेंडर बोर्ड के सदस्य रंजीता सिंघा ने भारतीय दंड संहिता की विवादास्पद धारा 377 की समीक्षा करने के सुप्रीम कोर्ट के कदम की सराहना की है।
उन्होंने कहा-'लैंगिकता से जुड़े मसले मुश्किल होते हैं। ज्यादातर भारतीय राजनेता इसे लेकर काफी असहज महसूस करते हैं इसलिए इसमें सुधार लाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कदम सकारात्मक है। एक ऐसा देश, जहां महिलाओं को उचित सम्मान नही मिल पाता, वहां धारा 377 के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ सकारात्मक निकलकर आएगा।'
गौरतलब है कि धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने धारा 377 पर पुनर्विचार करने की बात कही है।