रोमा झवर अपहरण कांड: अलीपुर अदालत में 16 साल मुकदमा चलने के बाद हुआ सजा का एलान, चार लोगों को उम्रकैद

बहुचर्चित रोमा झवर अपहरण कांड में कोलकाता की अलीपुर अदालत ने सोमवार को चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके नाम गुंजन घोष गुड्डू यादव मुन्ना सिंह और मुकेश सिंह हैं। इस अपहरण कांड के 16 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Mon, 13 Sep 2021 08:44 PM (IST) Updated:Mon, 13 Sep 2021 08:44 PM (IST)
रोमा झवर अपहरण कांड: अलीपुर अदालत में 16 साल मुकदमा चलने के बाद हुआ सजा का एलान, चार लोगों को उम्रकैद
अदालत में 16 साल मुकदमा चलने के बाद हुआ सजा का एलान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बहुचर्चित रोमा झवर अपहरण कांड में कोलकाता की अलीपुर अदालत ने सोमवार को चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके नाम गुंजन घोष, गुड्डू यादव, मुन्ना सिंह और मुकेश सिंह हैं। इस अपहरण कांड के 16 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई। सुबूतों को छिपाने के एक अन्य मामले में चारों को पांच साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जुर्माने नहीं भरने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा काटनी होगी। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत चारों को चार साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने नहीं भरने पर सजा दो महीने बढ़ जाएगी।

गौरतलब है कि 2005 में कोलकाता के साल्टलेक इलाके से रोमा झवर नामक कालेज छात्रा का अपहरण किया गया था और फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपये लिए गए थे। फिरौती की रकम मिलने के बाद इन चारों ने अपने एक साथी अरविंद प्रसाद के साथ विवाद के बाद उसका खून कर दिया था। इस मामले में पप्पू नामक एक आरोपित अभी भी फरार है। गुंजन घोष अपहरण कांड का मास्टरमाइंड था।

गुंजन को इससे पहले दमदम के एक व्यवसायी के पुत्र मिथुन कोले और विश्वजीत दे नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी हैं। रोमा झवर का 4 फरवरी, 2005 को कालेज जाते वक्त कार रोककर बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया था। उसके परिवारवालों से 20 लाख रुपये की फिरौती मिलने के बाद उसे मुक्त कर दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार दिनों में ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई।

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