बंद नहीं होगा गंगासागर मेला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

बंद नहीं होगा गंगासागर मेला कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति। कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ममता सरकार को सशर्त गंगासागर मेला आयोजित करने की अनुमति दे दी।

By Priti JhaEdited By: Publish:Fri, 07 Jan 2022 04:25 PM (IST) Updated:Fri, 07 Jan 2022 04:29 PM (IST)
बंद नहीं होगा गंगासागर मेला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति
बंद नहीं होगा गंगासागर मेला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ममता सरकार को सशर्त गंगासागर मेला आयोजित करने की अनुमति दे दी। अदालत ने गंगासागर मेले मैं कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने कहा-'राज्य के गृह सचिव बंगाल में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से लोगों को आठ से 16 जनवरी के बीच बड़े पैमाने पर सागर द्वीप पर जाने के जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे। एकत्र न होने, सुरक्षित रहने और सागर द्वीप पर जाने से खुद को दूर रखने की अपील करेंगे।'

हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे को रिकार्ड में लिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गंगासागर मेले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों को बताया गया है। राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए गंगासागर मेले के आयोजन का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को ही मेले के संचालन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र निकाय के गठन का संकेत दिया था।

गौरतलब है कि बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पेशे से डाक्टर अभिनंदन मंडल ने गंगासागर मेला बंद करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि इससे संक्रमण और भी फैल सकता है क्योंकि हर साल लगभग 30 लाख तीर्थयात्री मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने गंगासागर आते हैं।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीजीब चक्रवर्ती ने कहा था कि कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बंद कर दिया गया है क्योंकि चार अभिनेता संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में गंगासागर मेले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिना टेस्टिंग के राज्य सरकार दावा कर रही है कि खारे पानी से कोरोना नहीं फैलता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि गंगासागर मेला बंद कराने के लिए हाई कोर्ट में पेशे से डाक्टर अभिनंदन मंडल ने जनहित याचिका दायर की ।

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