बिना अनुमति अभिषेक बनर्जी ने की राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली, सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता HC में लगाई याचिका

Bengal News राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम कहता है कि इन राजमार्गों पर बिना अनुमति कोई भी रैली नहीं कर सकता। इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप कर अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। (जागरण- फोटो )

By Jagran NewsEdited By: Publish:Thu, 25 May 2023 05:08 PM (IST) Updated:Thu, 25 May 2023 05:08 PM (IST)
बिना अनुमति अभिषेक बनर्जी ने की राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली, सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता HC में लगाई याचिका
भाजपा ने कोर्ट से हस्तक्षेप कर अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की-

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली की है। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। गुरुवार को सुवेंदु के अधिवक्ता ने कोर्ट में लिखित आवेदन में बताया है कि इसी महीने इटाहार और फरक्का में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति अभिषेक बनर्जी ने रैली की।

नौजवार कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क के लिए जिलों का दौरा

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम कहता है कि इन राजमार्गों पर बिना अनुमति कोई भी रैली नहीं कर सकता। इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप कर अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि गत 24 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नौजवार कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क के लिए जिलों का दौरा शुरू किया है। कूचबिहार से उनकी यात्रा शुरू हुई थी जो अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर होते हुए फिलहाल 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए मालदा पहुंची है।

सुवेंदु का आरोप

इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही पदयात्रा करते हुए वह मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में गए थे। सुवेंदु का आरोप है कि बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग उन्होंने जाम किया और जनसभाएं भी की।

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