सौतेले भाई की पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

संवाद सूत्र, अलीपुरद्वार: सौतेले भाई की पत्नी की हत्या मामले में कुमारग्राम थाना के चेंगमारी अं

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Aug 2018 08:52 PM (IST) Updated:Tue, 21 Aug 2018 08:52 PM (IST)
सौतेले भाई की पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
सौतेले भाई की पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

संवाद सूत्र, अलीपुरद्वार: सौतेले भाई की पत्नी की हत्या मामले में कुमारग्राम थाना के चेंगमारी अंचल के रंजीत राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। मंगलवार को अलीपुरद्वार जिला अदालत के न्यायाधीश आई त्रिपाठी ने रंजीत के सजा का एलान किया। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। करीब आठ वर्ष बाद सजा मिलने से परिवार वालों में खुशी देखी गई।

सरकारी वकील जहर मजूमदार ने कहा कि 14 अप्रैल 2008 में कुमारग्राम ब्लॉक के खाकसापाड़ा स्थानीय किसान परिवार में महिला की हत्या की गई थी। इसके बाद घर के मालिक सुरेंद्रनाथ राय की तरफ से कुमारग्राम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। इसमें बताया गया था कि उसकी पहली पत्नी के बेटे रंजीत उसके दूसरी पत्नी के बेटे गणेश की हत्या करने गया था। इस दौरान उसकी पत्नी सावित्री राय के बाधा देने पर उसकी हत्या कर दी गई। हमले में गणेश राय को भी गंभीर चोटें आई थी।

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