West Bengal: गृहवधू के साथ दुष्कर्म में दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा

हवधू के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में बालुरघाट जिला अदालत के न्यायाधीश ने दोषी साधन बर्मन (36) को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Wed, 11 Dec 2019 12:56 PM (IST) Updated:Wed, 11 Dec 2019 12:56 PM (IST)
West Bengal: गृहवधू के साथ दुष्कर्म में दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा
West Bengal: गृहवधू के साथ दुष्कर्म में दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा

बालुरघाट, जेएनएन। गृहवधू के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में बालुरघाट जिला अदालत के न्यायाधीश ने दोषी साधन बर्मन (36) को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। वह तपन थाना के बाजीतपुर इलाके का निवासी थी। जिला अदालत के न्यायाधीश सुखेन दास ने यह सजा सुनाई।

उल्लेखनीय है कि विगत चार नवंबर 2016 को घर में अकेली गृहवधू के साथ पड़ोसी साधन बर्मन ने दुष्कर्म का प्रयास किया। दोषी साधन बर्मन विवाहित किसान है। घटना के समय गृहवधू के हो हल्ला मचाने पर दोषी साधन बर्मन फरार हो गया। उसे भागते हुए दो लोगों ने देख लिया।

इस घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। उसपर धारा 448, 376 और 511 लगाकर मामला दर्ज कराया गया। लंबी जिरह व गवाही के आधार पर दोषी को आज जिला अदालत के न्यायाधीश ने 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी।

श्रमिक के हत्या मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

अलीपुरद्वार अतिरिक्त जिला व दायरा अदालत ने चाय बागान के एक श्रमिक को पीट पीट कर मार डालने के आरोप में दो महिला सहित आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को न्यायाधीश रीना साउ ने यह निर्णय दिया।

सरकारी अधिवक्ता विकास घोष व श्रीमयी घोष मजूमदार ने कहा कि गत 31 मार्च 2013 में अलीपुरद्वार शहर के संलग्न माझेरडाबरी चाय बागान के गिरजा लाइन के निवासी एमिल बाकला को उसके पड़ोसी प्रकाश कुजूर सहित आठ लोगों ने मिलकर ईट, पत्थर व लकड़ी से बेधड़क पिटाई की। पैसे को लेकर एमिल बाकला व प्रकाश कुजूर के बीच विवाद को केंद्र करके यह मारपीट की घटना घटी।

घटनास्थल पर ही एमिल बाकला की मौत हो गई। इसके बाद शिकायत के आधार पर शामुकतला थाना पुलिस ने आरोपी प्रकाश सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। करीब छह सालों तक अदालत में मामला चलने के बाद 12 लोगों की गवाही व सबूतों के आधार पर अदालत ने 302 एवं 34 धारा के तहत आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही आरोपी पक्ष के वकील गोपा कुण्डू ने कहा कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ हमलोग उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।  

chat bot
आपका साथी