खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करना अनिवार्य
संवाद सूत्र, बालुरघाट : खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करना अब होटल, रेस्टोरेंट व कैटरिंग क
संवाद सूत्र, बालुरघाट : खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करना अब होटल, रेस्टोरेंट व कैटरिंग करने वाले के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर बालुरघाट के सुवर्ण तट में खाद्य सुरक्षा विभाग और बालुरघाट नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बालुरघाट के होटल व्यवसायी व खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्वजीत मन्ना ने बताया कि नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। भोजन को साफ-सुथरा तरीके से बनाना व परोसना होगा। मिलावट बर्दास्त नहीं की जाएगी। मांसाहारी भोजना जीवाणु मुक्त होना होगा।